मतदाता सूची में संशोधन करने के 'SIR' अभियान पर विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में बिना किसी बहस के नया आयकर विधेयक पारित कर दिया और विपक्ष देखता रह गया।
ऐतिहासिक बदलाव --
1. ₹12 लाख तक की आय पर कर नहीं; छूट की सीमा बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई।
2. सरलीकृत कानून - धाराएँ 819 से घटाकर 536 कर दी गई; फेसलेस डिजिटल मूल्यांकन।
3. संपत्ति और पेंशन में स्पष्टता - मानक कटौती बरकरार, यूपीएस निकासी पर एनपीएस की तरह कर।
4. निष्पक्ष अनुपालन - समय सीमा के बाद टीडीएस रिफंड की अनुमति; गुमनाम दान पर सख्त नियम