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पठान ने स्वीकारा "वे अतिक्रमणकारी हैं"
गुजरात:
मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान जबसे पश्चिम बंगाल से TMC सांसद बने हैं तब से विवादों से उनका पीछा छूट नहीं रहा है और गुजरात में जमीन अतिक्रमण के मामले में उनको गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिला है जिसमे कोर्ट ने फटकार लगते हुए जमीन खाली करने को कहा है और सरकारी विभाग को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
कोर्ट और पठान के बीच हुए जिरह के कुछ निम्नलिखित अंश :-
पठान: "मैं ज़मीन पर कब्ज़ा किया हूँ यह स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूँ और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए, मेरे बंगले के पास वाली यह जमीन मुझे आवंटित की जानी चाहिए।"
न्यायमूर्ति मौना भट्ट : आप अतिक्रमणकारी हैं एवं अभी भुगतान करने की तत्परता दिखाने से अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती है तथा आप एक सांसद हैं लॉ मेकर हैं आप जमीन कब्जा करने वाली मानसिकता कैसे रख सकते हैं और आप भुगतान के लिए तब तैयार हुए जब वह जमीन आपसे आपको खाली करने का नोटिस दिया गया है, वरना आप पहले बड़ोदरा नगर निगम को कहते कि यह जमीन मुझे अलॉट किया जाए मैं इसका बाजार कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन आपने खाली जमीन देखी और मनमाने ढंग से कब्जा कर लिया।
न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि "प्रसिद्धि या सार्वजनिक पद से सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने की छूट नहीं मिलती और वडोदरा नगर निगम को अतिक्रमण हटाना होगा।
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