Today Thursday, 09 October 2025

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UPI मे कम और नगद में जुर्माना ज्यादा


दिल्ली :
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और नकद लेनदेन को समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, वैध, कार्यात्मक फास्टैग के बिना शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से, यदि शुल्क का भुगतान नकद में किया जाता है, तो लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा और ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चुनते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से ₹100 का उपयोगकर्ता शुल्क देना है, तो नकद भुगतान करने पर शुल्क ₹200 और UPI के माध्यम से भुगतान करने पर ₹125 होगा। इस संशोधन का उद्देश्य शुल्क संग्रह प्रक्रिया को मजबूत करना, टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए आवागमन को आसान बनाना है। यह अधिसूचना  15 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।

भारत में 7.5 करोड़ से ज़्यादा फास्टैग सक्रिय हैं और अब, अगर आपके पास अभी भी फास्टैग नहीं है, तो टोल टैक्स और भी महंगा हो गया है जो UPI के जरिए 1. 25% ज़्यादा या नकद में दोगुना। असल में, नकद ही नया जुर्माना है।
 
  • यह बदलाव क्यों?
• डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और टोल प्लाजा पर नकदी के लेनदेन को कम करना।
• फ़ास्ट टैग का इस्तेमाल न करने पर जुर्माना बरकरार रखना, लेकिन यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों पर बोझ कम करना।
• पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना, क्योंकि डिजिटल लेनदेन रिकॉर्ड बनाते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) तृतीय संशोधन नियम, 2025 के माध्यम से इसे अधिसूचित किया है। सरकार के अनुसार, 98% टोल भुगतान पहले से ही फास्टैग के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए यह नियम मुख्य रूप से उन वाहनों के एक छोटे से हिस्से को लक्षित करता है जो अभी भी इससे बच रहे हैं।

सबसे ज्यादा टोल राजस्व वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्य (वित्त वर्ष 2024):-

1. महाराष्ट्र – ₹10,800 करोड़
2. तमिलनाडु – ₹9,400 करोड़
3. गुजरात – ₹8,900 करोड़
4. उत्तर प्रदेश – ₹8,300 करोड़
5. राजस्थान – ₹6,700 करोड़
6. कर्नाटक – ₹6,100 करोड़
7. हरियाणा – ₹5,600 करोड़
8. तेलंगाना – ₹4,900 करोड़
9. मध्य प्रदेश – ₹4,400  करोड़
10.  पंजाब – ₹3,700 करोड़

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