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आवारा कुत्तों की खैर नहीं !
राजस्थान :
सडकों पर घूमनेवाले आवारा कुत्तो के हमले को देखते हुए एवं जान सुरक्षा संबंधी चिंताओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया और आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न्यायालय ने नगरपालिका को यह भी आदेश दिया है कि यदि कोई आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराके उस पर उचित कार्यवाई किया जाए जिससे आम नागरिक सुरक्षित रह सकें लेकिन कुछ एनिमल एक्टिविस्ट को डर है कि उच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण जानवरों पर अतयाचार बढ़ जायेगा और एक्टिविस्ट के कहने पर अत्याचार करनेवालों के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाई नहीं करेगी जिससे अराजकता का मौहोल बन सकता है।
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